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सबका विश्वास योजना का लाभ उठाएं, स्कीम 31 दिसंबर तक  

पटना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के पुराने मामलों के निपटारे के लिए सबका विश्वास योजना (विरासत विवाद समाधान) एक सितंबर 2019 से शुरू की गई है। योजना 31 दिसंबर 2019 तक है। सेंट्रल जीएसटी, रांची जोन के मुख्य आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत सभी मामलों में ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट है। साथ ही बड़े मामलों में अभियोजन से भी राहत मिलेगी।

मुख्य आयुक्त बिहार उद्योग संघ (बीआईए) परिसर में उद्यमी एवं कारोबारियों को संबोधित कर रहे थे। कारोबार जगत के लोगों से सबका विश्वास योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुराने सभी मामलों का निपटारा कर नई कर प्रणाली जीएसटी के साथ चलें। 

अपील मामलों में पचास लाख से अधिक के डिमांड में 50 फीसदी छूट और पचास लाख से कम के डिमांड में 70 फीसदी छूट का प्रावधान है। साथ ही 50 लाख से कम की बकाया राशि मामलों में 60 फीसदी छूट एवं अन्य मामलों यह 40 फीसदी होगी। करदाताओं को मिलने वाली वाली राहत पर अधिकृत समिति 60 दिनों में फैसला करेगी। असहमति की स्थिति में कारोबारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर मिलेगा।  

सेंट्रल जीएसटी की ओर से जीएसटी रिफंड एवं एनुअल जीएसटी रिटर्न के नये फाॅर्मेट की जानकारी दी गई। मुख्य आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रतिमाह रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। शून्य रिटर्न की स्थिति में भी रिटर्न अवश्य फाइल करें, नहीं तो रजिस्ट्रेशन रद्द करा लें। 

बीआईए के सदस्यों ने रिटर्न फाइल करने में आ रही परेशानियों को बताया। सुदूर क्षेत्र में तकनीकी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। एक सदस्य ने सभी औद्योगिक क्षेत्र स्थित बियाडा के ऑफिस में सेंट्रल जीएसटी की तरफ से कैंप लगाने का सुझाव दिया। इससे सभी समस्याओं का ऑन स्पाॅट निपटारा हो जायेगा।  

इस मौके पर सीजीएसटी पटना के प्रिंसिपल कमिश्नर आर. मंगा बाबू, विभाग के अधिकारी, बीआईए के अध्यक्ष राम लाल खेतान, उपाध्यक्ष संजय भरतिया, सुधीर अग्रवाल व ओपी सिंह, महासचिव एमपी बिदासरिया एवं बड़ी संख्या में कारोबारी मौजूद थे।  


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