पटना। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को कृषि विभाग ने सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का निर्णय लिया है। साथ ही किसानों के रजिस्ट्रेशन को डीबीटी पोर्टल के माध्यम से तीन साल तक बाधित करने का भी प्रावधान किया गया है। वैसे किसान जो डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं और फसल अवशेष जलाते हुए पाये जाते हैं। उन्हें भी कृषि विभाग की योजनाओं से वंचित किया जायेगा।
कृषि सचिव डाॅ एन सरवण कुमार ने इससे संबंधित पत्र सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं जिला कृषि पदाधिकारी को भेजा है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी दी जायेगी।