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प्याज की जमाखोरी पर रोक के लिए राज्यों को निर्देश जारी 

नई दिल्ली । प्याज के बढ़ते दाम पर नियंत्रण और जमाखोरी रोकने के लिए खुदरा विक्रेता अधिकतम दो टन ही प्याज का स्टाॅक कर सकेंगे। पहले यह सीमा पांच टन थी। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने राज्य सरकारों को जमाखोरी रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने के निर्देश दिये हैं।

निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पिछले हफ्ते मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिकतम सीमा को 10 टन से घटाकर पांच टन और थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा को 50 टन से घटाकर 25 टन कर दिया था। भारी बारिश के कारण प्याज की फसल को काफी क्षति हुई है। कम उत्पादन का लाभ जमाखोर उठा रहे हैं। कुछ राज्यों में प्याज का भाव दो दिनों में दो सौ के करीब पहुंच गया।   
 


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