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जीएसटी बिल लेने पर एक करोड़ रुपये तक की लॉटरी स्कीम

नई दिल्ली । सामान की खरीद पर बिल लेने वाले ग्राहकों के लिए सरकार एक लॉटरी योजना ला रही है। जीएसटी लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के इनाम देने की पेशकश की जायेगी। ग्राहक जो बिल लेंगे, उसी के जरिये वे लॉटरी जीत सकेंगे। 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य डॉ जॉन जोसफ ने एसोचैम के कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी के प्रत्येक बिल पर ग्राहकों को लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा। योजना के तहत खरीदारी का बिल पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। ड्राॅ कंप्यूटर प्रणाली के जरिये होगा। विजेताओं को इसकी सूचना दी जायेगी। 

उन्होंने कहा कि लॉटरी की राशि इतनी अधिक है कि ग्राहक यही कहेगा कि टैक्स देने पर मेरे पास 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जीतने का मौका होगा। यह ग्राहक की आदत में बदलाव से जुड़ा सवाल है। योजना के अनुसार लॉटरी विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जायेगा। इस कोष में मुनाफाखोरी रोधक कार्रवाई से प्राप्त राशि को स्थानांतरित किया जाता है। 

जीएसटी प्रणाली के तहत चार कर स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। इसके अलावा विलासिता और अहितकर उत्पादों पर उपकर भी लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल प्रस्तावित लॉटरी योजना की समीक्षा करेगी। काउंसिल यह भी फैसला करेगी कि योजना के तहत न्यूनतम बिल की सीमा क्या हो। 

 


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