नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन पर जीएसटी दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला किया गया।
बैठक के बाद वित्तमंत्री ने बताया कि काउंसिल ने विमानों के रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं पर जीएसटी की दर को 18 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। हाथ और मशीन से बनी माचिस की तिलियों पर जीएसटी दर को समान रूप से 12 प्रतिशत कर दिया है। बैठक में दो करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली इकाइयों को वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने में देरी पर लागू विलंब शुल्क को माफ करने का निर्णय भी लिया गया।
वित्त मंत्री ने बताया कि एक जुलाई से जीएसटी भुगतान में देरी पर ब्याज लगेगा। इन्फोसिस से जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में अधिक दक्ष कर्मचारी लगाने और नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने को कहा है। इन्फोसिस ने जीएसटीएन को डिजाइन किया है। काउंसिल ने कंपनी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जुलाई, 2020 तक यह प्रणाली अधिक बेहतर तरीके से काम करे।