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फॉर्म 15जी और 15एच जमा करने की तिथि बढ़ी 

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने व्यक्तिगत लोगों को चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए 15 जी और 15एच फॉर्म भरने के लिए 30 जून तक समय दिया है। ये फॉर्म बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस से छूट के लिए भरे जाते हैं। 

फॉर्म 15 एच जहां वरिष्ठ नागरिकों को, वहीं फॉर्म 15 जी 60 वर्ष से कम आयु के लोगों को जमा करना होता है। आमतौर पर करदाता ये फॉर्म बैंक और वित्तीय संस्थानों में अप्रैल में जमा कराते हैं। ये फॉर्म उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी कर योग्य सीमा से कम है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आदेश में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में जमा कराये गये 15जी और 15एच फॉर्म 30 जून, 2020 तक वैध रहेंगे। कोविड-19 से सभी क्षेत्रों का सामान्य कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इनमें बैंक और अन्य संस्थान भी शामिल हैं। लोगों को आ रही परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।  
 


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