पटना। उद्योग, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को लॉक डाउन की अवधि में पूरा वेतन देने का निर्देश दिया गया है। नियोजक बिना किसी कटौती के समय पर मजदूरी का भुगतान करेंगे।
डीएम कुमार रवि ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। साथ ही किरायेदारों पर एक माह के लिये मकान मालिक किराये के लिये दबाव नहीं डालेंगे।