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अब 30 नवंबर तक फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न 

नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। साथ ही विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी टैक्स पेयर्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक ले सकते हैं। टैक्स ऑडिट की तिथि भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकज का ब्योरा रखते हुए कई तरह की राहतों का एलान किया। उन्होंने कहा कि पुराने लंबित कर विवादों के निपटारे के लिये लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ अब 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होगा। इसके लिये अलग से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

इसके अलावा वेतन को छोड़ कर दूसरे प्रकार के भुगतान पर टीडीएस-टीसीएस की दर 31 मार्च 2021 तक 25 प्रतिशत कम की गई है। इससे इकाइयों के हाथ में खर्च करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि आयेगी।

वित्त मंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि सभी धर्मार्थ न्यास, गैर काॅरपोरेट कारोबार, पेशेवर, एलएलपी एवं भागीदारी फर्मों को उनका लंबित रिफंड शीघ्र लौटाये जायेंगे। इससे पहले सरकार पांच लाख रुपये तक का रिफंड करदाताओं को कर चुकी है। यह रिफंड 14 लाख करदाताओं को दिया गया है।
 


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