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राज्य लाॅकडाउन प्रतिबंधों में और छूट न दें : गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को हिदायत दी है कि संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत लाॅकडाउन प्रतिबंधों में वे और छूट नहीं दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधों को और सख्त किया जा सकता है। राज्य-केंद्रशासित प्रदेश वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर जरूरत पड़ने पर कुछ अन्य गतिविधियों को रोक सकते हैं या पाबंदी लगा सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के कारण केंद्र ने पहले ही प्रतिबंधों में व्यापक छूट दी है। इसलिए और छूट देने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 17 मई को लॉकडाउन प्रतिबंधों के बारे में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया है। 

राज्य-केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न जोन का परिसीमन या निर्धारण करते समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का अवश्य पालन करें। जनता की सहूलियत के लिए केंद्र और संबंधित राज्य के दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार स्थानीय स्तर पर भी करने का आग्रह किया गया है।  
 


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