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20 मई से खुलेंगी रेडीमेड एवं कपड़ों की दुकानें 

पटना। पटना जिला में कंटेनमेंट एवं रेड जोन से बाहर सभी उपभोक्ता वस्तु की दुकानें 20 मई (बुधवार) से खुल जायेंगी। इनमें कपड़ा एवं रेडीमेड वस्त्रों की दुकानें भी शामिल हैं। सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही दुकानें खुलेंगी। 20 मई से खुलने वाली नई दुकानों का समय दिन के 11 बजे से चार बजे तक होगा।  

लाॅकडाउन चार के पहले के आदेश के तहत खुलने वाली दुकानों का समय शाम छह बजे तक रहेगा । शॉपिंग-मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स एवं माॅल अभी नहीं खुलेंगे। इनके लिए अलग से निर्देश जारी होगा। होम डिलीवरी एवं ई-कॉमर्स से संबंधित सेवाएं सभी दिन जारी रहेंगी।

डीएम कुमार रवि ने बताया कि गृह विभाग के आदेश के अंतर्गत सभी उपभोक्ता वस्तु की दुकानों को शर्त के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद कर दिया जायेगा। 

दुकानों पर मात्र एक तिहाई कर्मी ही रहेंगे, जो रोस्टर के आधार पर ड्यूटी करेंगे। दुकानों पर भीड़ अधिक होने की स्थिति में दुकानों के खोलने के निर्धारित समय एवं दिन में बदलाव पर बाद में विचार होगा। दुकानदार एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना और दुकानों पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। 


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