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एक लाख रुपये से अधिक के बिजली बिल पर रिटर्न भरना अनिवार्य 

नई दिल्ली/एजेंसी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए नये आयकर रिटर्न फॉर्म को जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन लोगों के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी कर दिया गया है जिनका पिछले वित्त वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल आया है। चालू खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की जमा या एक वर्ष में विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये या उससे अधिक राशि खर्च की हो। 

सीबीडीटी ने 2019-2020 के रिटर्न फाइल करने के लिए कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में भरे जाने वाले सहज (आईटीआर-1) फॉर्म, आईटीआर-2, आईटीआर-3, सुगम (आईटीआर-4), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 और आईटीआर-वी फॉर्म जारी किये हैं। कोविड-19 संकट के कारण विभिन्न टैक्स छूट का लाभ करदाताओं को देने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया गया है। 

नये फॉर्म में अनुसूची-डीआई को भी जोड़ा गया है। इसके तहत करदाता को एक अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच कर बचत योजनाओं में किये गये निवेश अथवा दान की अलग से जानकारी देनी होगी। इसका लाभ करदाता को 2019-20 के लिए ही मिलेगा। 

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। 
 


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