पटना। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राज्य के ट्रांसपोर्टर एवं वाहन मालिकों से अपील की है कि वे बकाया टैक्स का भुगतान कर 40 फीसदी छूट का लाभ उठाएं। इसके लिए 21 मार्च से 30 जून तक के बकाया रोड टैक्स को 31 जुलाई तक जमा करना होगा। वैसे वाहन मालिक जो अपने 15 साल पुराने परिचालन के अयोग्य वाहनों का निबंधन रद्द करना चाहते हैं वे भी सरकार की सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान व्यावसायिक सवारी एवं मालवाहक वाहनों का परिचालन बाधित रहा। इसके मद्देनजर वाहन मालिकों को रोड टैक्स जमा करने में बड़ी राहत दी गयी है। 21 मार्च से 30 जून, 2020 तक की अवधि का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई, 2020 तक जमा करने पर उन्हें एकमुश्त 40 फीसदी की छूट मिलेगी। साथ ही उक्त अवधि का अर्थदंड भी माफ कर दिया जायेगा। अगर वाहन परिचालक 31 जुलाई तक टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें अर्थदंड के साथ ही पूरा टैक्स भी देना होगा।
सर्वक्षमा योजना के तहत वैसी गाड़ियां जो खटारा हो चुकी हैं या परिचालन के योग्य नहीं है। वाहन मालिक अगर उसका निबंधन रद्द कराना चाहते हैं, वे एक वर्ष के लिए सर्वक्षमा योजना के अंतर्गत वाहनों का निबंधन रद्द करा सकते हैं।
एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को देयकर का केवल 20 प्रतिशत तथा तिमाही टैक्स देने वालों को अलग-अलग श्रेणियों में 10, 15 और 20 फीसदी जमा करने पर पेनाल्टी व नीलामपत्र वाद से मुक्त कर दिया जायेगा। फिलहाल 20 हजार से अधिक टैक्स डिफाॅल्टर एवं 50 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस चल रहा हैं।
डिप्टी सीएम ने कहा कि लाॅकडाउन अवधि के काॅमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज माफ करने से उपभोक्ताओं को 160 करोड़ से अधिक की राहत मिलेगी।