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हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर 

नई दिल्ली/एजेंसी। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि अब देश में मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति पर्याप्त हैं। ये अब आवश्यक उत्पाद नहीं रह गये हैं। इन दो उत्पादों को 30 जून तक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था। इस बारे में फैसला राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श से लिया गया है। 

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मार्च में फेस मास्क और सैनिटाइजर को 100 दिन के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया था। उस समय कोरोना वायरस महामारी की वजह से इन उत्पादों की मांग में जोरदार इजाफा हुआ था। इन उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने तथा जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। 
 


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