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पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म लांच करेंगे पीएम 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान’ के लिए प्लेटफॉर्म लांच करेंगे। यह प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष कर सुधार की यात्रा को और आगे ले जायेगा।  

आयकर विभाग, विभिन्न वाणिज्य मंडल, व्यापार संघ एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट संघ के साथ जाने-माने करदाता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।  

सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर में कई बड़े सुधार किये हैं। पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है। नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इस दर को और घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है। लाभांश वितरण कर को भी हटा दिया गया है।

कर सुधार के तहत टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर भी फोकस रहा है। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सीबीडीटी ने कई पहल की हैं। 

हाल में शुरू की गई दस्तावेज पहचान संख्या (डिन) के जरिए आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाना भी इनमें शामिल है। इसके तहत विभाग के हर संचार या पत्र-व्यवहार पर कंप्यूटर सृजित एक अनूठी दस्तावेज पहचान संख्या अंकित होती है। 

इसी तरह करदाताओं के लिए अनुपालन को ज्यादा आसान करने के लिए आयकर विभाग अब पहले से भरे आयकर रिटर्न फॉर्म पेश करने लगा है। इससे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इसी तरह स्टार्ट-अप्स के लिए भी मानदंडों को सरल बनाया गया है।

लंबित कर विवादों के समाधान के लिए आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 भी पेश किया है। करदाताओं की शिकायत और मुकदमों में प्रभावकारी रूप से कमी लाने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। डिजिटल लेन-देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड या तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किये गये हैं। 

आयकर विभाग ने कोविड काल में करदाताओं की सुविधा के लिए कई प्रयास किये हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है। करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किये गये हैं।
 


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