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प्याज व आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर

नई दिल्ली। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने वाले विधेयक को आज राज्यसभा में पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विधेयक को 15 सितंबर, 2020 को पारित किया था।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 का उद्देश्य निजी निवेशकों के व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप को दूर करना है। संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों को विनियमित किया जा सकता है।

राज्यसभा में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने कहा कि भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण कृषि उपज की बर्बादी को रोकने के लिए यह संशोधन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से न केवल किसानों के लिए बल्कि उपभोक्ता और निवेशकों के लिए भी सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा। यह निश्चित रूप से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। 
 


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