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जीएसटी वार्षिक रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय  ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दी है। जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9 सी के तहत वार्षिक रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2020 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग से मंजूरी के बाद वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ायी गई है। इससे पहले 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तिथि 23 मार्च को 30 जून एवं पांच मई को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाई गई थी। 

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है। इसके जरिये करदाता वस्तु एवं सेवा कर के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं। रिटर्न में पूरे साल की कारोबारी गतिविधि की जानकारी होती है। जीएसटीआर-9 सी एक तरह का ऑडिट फॉर्म है। जिसे जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण रिटर्न फाइल करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे एक महीने बढ़ाया है।
 


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