नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) और समाधान विवरण (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इसे 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी।
वैसे करदाता जिनका कुल कारोबार दो करोड़ रुपये से कम है। उनके लिए 2018-19 का वार्षिक रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9 ए) भरना वैकल्पिक है। इसके अलावा वैसे करदाता जिनका कुल कारोबार पांच करोड़ रुपये तक है, उनके लिए फॉर्म 9 सी में समाधान-विवरण दाखिल करना वैकल्पिक है।
कोविड-19 महामारी को देखते हुए 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न और समाधान-विवरण दाखिल करने की निर्धारित तिथि को बढ़ाने की मांग बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने सरकार से की थी। देश के कई हिस्सों में अब तक कारोबार करने के लिए सामान्य स्थिति नहीं बन पाई है।