नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल, आरसी एवं परमिट जैसे वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने इससे पहले संबंधित दस्तावेज की प्रमाणिकता 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ायी थी।
मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी दस्तावेजों की प्रमाणिकता 31 मार्च, 2021 तक वैध समझी जाए। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई है या 31 मार्च, 2021 तक समाप्त हो जाएगी।