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अपार्टमेंट व कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स में सीसीटीवी अनिवार्य

पटना। आवासीय अपार्टमेंट एवं कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिया गया कि जहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं, वहां 31 मार्च तक लग जाने चाहिए। पहले से लगे खराब सीसीटीवी को एक माह के अंदर ठीक कराना होगा। 

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में अपार्टमेंट एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शा पास कराने के दौरान ही सीसीटीवी का उल्लेख करना आवश्यक होगा अन्यथा नक्शा पास नहीं होगा। 

अपार्टमेंट के प्रवेश एवं निकास द्वार, प्रत्येक फ्लोर, सीढ़ी, लिफ्ट के पास, पार्किंग एवं गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ सीसीटीवी लगाना आवश्यक है। हर हाल में सीसीटीवी को एक्टिव रखना होगा। ऐसा नहीं होने पर इसकी जवाबदेही वहां की सोसाईटी की होगी। आयुक्त ने सभी बैंकों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी की आवश्यकता पर जोर दिया। 

बैठक में आईजी संजय सिंह, डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह, नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, एसपी यातायात अमरकेश डी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नालंदा, भोजपुर, कैमूर, रोहतास एवं बक्सर के डीएम, एसपी एवं नगर आयुक्त उपस्थित थे।
 


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