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एक अप्रैल से पर्यटक वाहन संचालकों के लिए नई स्कीम

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन संचालकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। जरूरी दस्तावेज औैर शुल्क जमा करने के बाद इसे 30 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। 

नए नियम एक अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। मौजूदा परमिट वैद्यता की तारीख तक लागू रहेंगे। नए नियम में परमिट तीन महीने के लिए दी जाएगी और उसके गुणक में तीन साल तक बढ़ाई जाएगी। नई व्यवस्था से देश के सभी राज्यों में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही राज्यों को राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।  
 


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