पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 समेत कई विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो गए हैं। सभी विधेयकों को राज्यपाल के पास भेजा जायेगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक लागू हो जायेगा। बिहार विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह जानकारी दी।
सदन में विपक्ष के हंगामे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से विपक्षी सदस्यों ने व्यवहार किया है। वह ठीक नहीं है। अगर किसी विधेयक को लेकर विपक्ष के मन में कोई शंका थी, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया गया। 23 मार्च, 2021 को सदन में ऐसी घटना घटी, जो पहले कभी नहीं हुई। अब यह स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है कि वे घटना को लेकर क्या करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 124 सदस्यों ने विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी महेश्वर हजारी को अपना मत दिया और वे निर्वाचित हुए। विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों की जिम्मेवारी है कि सदन नियम के अनुकूल चले।
गृह विभाग को निर्देश दिया गया है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दें। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी का अहित करे। यह लोगों के हित में है। अन्य राज्यों में भी इस तरह के कानून हैं। किसी को परेशान करने के लिए यह कानून नहीं लाया गया है।