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अस्पतालों को मिली दो लाख रुपये से अधिक नगद लेने की छूट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम एवं कोविड केयर सेंटर को दो लाख रुपये से अधिक नगद भुगतान लेने की छूट दी है। नगद भुगतान की सीमा अभी तय नहीं की गई है। हालांकि यह छूट 31 मई तक ही लागू रहेगी। कोरोना मरीज एवं उनके परिजनों को नगद भुगतान में आ रही समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार चैंबर ऑफ काॅमर्स समेत देश के कई संस्थानों ने भी इस संबंध में वित्त मंत्रालय एवं सीबीडीटी को पत्र लिखा था।   

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतान करने वाले के पैन या आधार कार्ड की काॅपी के साथ दोनों के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी। 

सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन में कहा है कि केंद्र सरकार स्पष्ट करती है कि अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्र या अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नगद भुगतान के लिए छूट दी गई है। मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाले व्यक्ति का पैन या आधार एवं दोनों के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।

आयकर कानून की धारा 269 एसटी दो लाख रुपए से अधिक के नगद लेनदेन को रोकती है। देश में काला धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए 2017 में यह नियम बनाया गया था। नियम के अनुसार अगर किसी को दो लाख रुपए से अधिक का लेनदेन करना है, तो इसके लिए चेक, ड्राफ्ट एवं डिजिटल तरीके का उपयोग किया जा सकता है। 
 


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