नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कोविड के इलाज पर खर्च हुई राशि और महामारी से मौत पर मिली अनुग्रह राशि पर टैक्स छूट की घोषणा की है। नियोक्ता से मिली रकम पर बिना किसी सीमा और अन्य व्यक्ति से मिली धनराशि पर दस लाख रुपये तक छूट मिलेगी। साथ ही मंत्रालय ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुपालनों (कम्पलाइंस) की समय-सीमा फिर आगे बढ़ाने को स्वीकृति दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का कहना है कि कई करदाताओं को कोविड-19 के इलाज के लिए नियोक्ता और शुभचिंतकों से सहायता राशि मिली है। इस राशि को आयकर से छूट देने का निर्णय लिया गया है। करदाता को वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों में इलाज के लिए मिली धनराशि पर छूट मिलेगी।
महामारी के कारण कई करदाताओं की जान भी चली गई। इस दौरान उनके परिजनों को मिली वित्तीय सहायता राशि पर भी टैक्स छूट मिलेगी। यह छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिए होगी।
करदाताओं की सहूलियत के लिए टैक्स कम्पलाइंस की समय-सीमा बढ़ा दी गई है।
- पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 की गई है।
- फाॅर्म 16 (कर कटौती प्रमाणपत्र) को अब 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं।
- फाॅर्म 15 सीसी (तिमाही विवरण) भी 31 जुलाई तक जमा किया जा सकता है।
- फाॅर्म 15 जी/एच को 31 अगस्त तक अपलोड कर सकते हैं।
- विवाद से विश्वास स्कीम (बिना अतिरिक्त धनराशि) के तहत धनराशि के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है।
- विवाद से विश्वास (अतिरिक्त धनराशि के साथ) के तहत धनराशि के भुगतान की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2021 अधिसूचित कर दी गई है।
- निर्धारण आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा जो पहले 30 जून तक थी। इसे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 किया गया है।
- पेनाल्टी आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।