नई दिल्ली। पुराने (विंटेज) मोटर वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने औपचारिक रूप दिया है। इससे विंटेज वाहनों को बढ़ावा मिलेगा एवं इस विरासत को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राज्यों में विंटेज वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संबंधित फिलहाल कोई नियम नहीं है। नए नियम में पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए रजिस्ट्रेशन के लिए विशिष्ट पंजीकरण चिह्न की सुविधा का प्रावधान किया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए सीएमवीआर 1989 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।