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सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म किया जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को अधिसूचित (नोटिफाई) कर दिया है। सभी फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे। करदाताओं की सुविधा के लिए फॉर्म में इस बार कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। आईटीआर फॉर्म विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

आईटीआर फॉर्म-एक (सहज) एवं आईटीआर फॉर्म-चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। ये छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए हैं। सहज फॉर्म पचास लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक गृह संपत्ति, ब्याज एवं पांच हजार रुपये तक कृषि आय पाने वाले व्यक्ति की ओर से जमा किया जा सकता है।

सुगम फॉर्म वैसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और प्रतिष्ठानों की ओर से जमा किया जा सकता है, जिनकी कुल आय पचास लाख रुपये तक है। व्यवसाय एवं पेशे से प्राप्त आय धारा 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत गणना की जाती है।

ऐसे व्यक्ति और एचयूएफ जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है वे आईटीआर फॉर्म-दो और व्यवसाय या पेशे से आय रखने वाले आईटीआर फॉर्म-तीन जमा कर सकते हैं।

व्यक्तियों, एचयूएफ और कंपनियों जैसे कि साझेदारी प्रतिष्ठान, एलएलपी आदि के अलावा अन्य व्यक्ति आईटीआर फॉर्म-पांच जमा कर सकते हैं। धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियां आईटीआर फॉर्म छह जमा कर सकती हैं। अधिनियम के तहत छूट प्राप्त आय का दावा करने वाले न्यास, राजनीतिक दल, धर्मार्थ संस्थान आईटीआर फॉर्म-सात जमा कर सकते हैं।

 


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