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शाहनवाज एवं शैलेंद्र समेत चार अदालत से बरी

भागलपुर। पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एक झूठे मुकदमे में शाहनवाज हुसैन, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र समेत चार को अदालत ने बरी कर दिया है। इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को भी अदालत ने झूठा करार दिया है।

मामला लोकसभा चुनाव, 2009 का है। तत्कालीन बीडीओ अरशद फिरोज ने 15 मार्च, 2009 को नवगछिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के समीप एक पान की दुकान में शाहनवाज हुसैन और विधायक शैलेंद्र की तस्वीरों का पोस्टर टंगे होने का केस दर्ज कराया था। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पान दुकानदार दिव्यांग मंटू कुमार मोदी और व्यास मिश्र को भी आरोपी बनाया गया था।

सोमवार को भागलपुर एसीजेएम एक की अदालत ने फैसला सुनाया। शाहनवाज हुसैन के वकील भोला मंडल ने कहा कि काफी देर से इंसाफ मिला है, लेकिन बड़ी राहत महसूस हो रही है। करीब 14 साल चले इस गलत मुकदमे से हमारे मुवक्किल को धन एवं समय की बर्बादी के नुकसान झेलने के साथ मानसिक परेशानी भी हुई।

शाहनवाज़ हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सत्यमेव जयते। विधायक शैलेंद्र ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।

 


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