उपभोक्ताओं को किफायती दाम पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने नीलाम की जाने वाली दाल की मात्रा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। दालों की भंडारण सीमा थोक विक्रेताओं के लिए दो सौ मीट्रिक टन,खुदरा विक्रेताओं के लिए पांच मीट्रिक टन एवं मिल मालिकों के लिए उत्पादन के अंतिम तीन महीने या वार्षिक क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो भंडारण सीमा लागू की गई है।
इन संस्थाओं के लिए विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा अनिवार्य कर दी गई है। उपभोक्ता मामले विभाग और राज्य सरकार भंडारण सीमा आदेश लागू करने और पोर्टल पर स्टॉक का खुलासा करने की लगातार निगरानी कर रहे हैं।