केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के गठन के लिए संदर्भ शर्तों (टर्म ऑफ रेफरेंस) को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से पांच वर्ष की अवधि के लिए होंगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य है।

संविधान में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण, अनुदान एवं सहायता के लिए आवश्यक उपाय किये जायेंगे। राज्यों को आवंटन पर सिफारिश के मद्देनज़र एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी।