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फ्लाइट रद्द एवं देरी होने पर मुआवजा का प्रावधान

एयरलाइंस कंपनियों को फ्लाइट रद्द एवं देरी होने पर यात्रियों को मुआवजा देना होगा। इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है। 

फ्लाइट रद्द होने पर एयरलाइन या तो वैकल्पिक उड़ान देगी या टिकट के पूरे रिफंड के साथ मुआवजा भी देगी। वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा करने के दौरान भोजन और जलपान की सुविधा भी देनी होगी।

उड़ान में देरी के मामले में एयरलाइन को भोजन, जलपान एवं होटल की व्यवस्था करनी होगी। अगर उड़ान को किसी अप्रत्याशित घटना के कारण रद्द किया जाता है या देरी होती है। ऐसी स्थिति में एयरलाइन क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं होगी।

नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। 
 


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