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नॉन रजिस्टर्ड डीलर से भी कर सकते हैं सामान की खरीद-बिक्री 

 पटना । जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारी, बिना रजिस्ट्रेशन कराए कारोबारी से भी कारोबार कर सकते हैं। ऐसी अफवाह फैलायी जा रही है कि व्यापारी केवल रजिस्टर्ड व्यापारी से ही सामान की खरीद-बिक्री कर सकते हैं। यह सही नहीं है। जीएसटी आयुक्त रंजीत कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी अनिबंधित व्यापारी या फर्म से खरीद-बिक्री में कोई रोक नहीं है। जीएसटी में केवल उन कारोबारियों या सेवा प्रदाताओं को रजिस्टर्ड होना है, जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से अधिक है या जो अंतरराज्यीय खरीद-बिक्री करते हैं।
 


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