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जीएसटी रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 25 अगस्त तक बढ़ी

नई दिल्ली। सरकार ने जीएसटी की नई व्यवस्था के तहत जुलाई महीने का रिटर्न फाइल करने और टैक्स भुगतान करने की अंतिम तिथि 5 दिन बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी है। जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर भारी दबाव से तकनीकी दिक्कत आने के कारण सरकार ने शनिवार को यह फैसला किया। इससे पहले जुलाई महीने का रिटर्न दाखिल करने और टैक्स चुकाने की समय सीमा 20 अगस्त थी। 
जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद पहली बार रिटर्न दाखिल की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि बाढ़ से प्रभावित कुछ राज्यों और जम्मू कश्मीर ने भी समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने पहले किए गए टैक्स भुगतान पर क्रेडिट का दावा किया है। उन्हें ट्रांस-1 फॉर्म भरना है। उनके लिए रिर्टन भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी गई है। 


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