नई दिल्ली / एजेंसी। बिजनस का टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है और जीएसटी पोर्टल पर किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। साथ ही रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन तुरंत डिएक्टिवेट करा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर नोटिस आ सकता है। सरकार ने पहले ही 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को रिटर्न फाइलिंग से छूट दे रखी है। जीएसटी के पोर्टल पर डीएक्टिवेकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऐसे टैक्सपेयर्स को माना जाएगा कि वह 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाला कारोबारी नहीं है और वह पार्ट बी नहीं भरकर टैक्स की चोरी कर रहा है।