नई दिल्ली/एजेंसी। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता की समय-सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है । सरकार ने पैन और आधार की लिंकिंग की अवधि तीसरी बार बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि विभिन्न सेवाओं ओर कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए पैन-आधार अनिवार्य लिंकिंग की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ाना चाहती है।
गुरुवार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात कही। आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांगवाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की बात कही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह अदालत पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो अर्जियों पर सुनवाई करेगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसलिए यह सुविधा बरकरार रखने के लिए आधार-पैन लिंकिंग की मियाद 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।