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कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को मिली बड़ी राहत 

पटना। जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में शामिल उत्पादक (मैन्युफैक्चरर) और छोटे कारोबारियों (ट्रेडर्स) को सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना के अनुसार कंपोजिशन में शामिल उत्पादकों को कंपोजिशन ट्रेडर्स की तरह 2 प्रतिशत की जगह अब अपने टर्नओवर पर मात्र 1 प्रतिशत ही कर देना होगा। उक्त जानकारी जीएसटी नेटवर्क के मंत्री समूह के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी। 
कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ट्रेडर्स को भी अब केवल करदेय वस्तुओं की बिक्री पर ही 1 प्रतिशत कर देना होगा जबकि पहले उसे कुल बिक्री यानी करदेय और करमुक्त दोनों की सम्मलित बिक्री पर कर का भुगताना करना होता था। अब अगर किसी कारोबारी की कुल बिक्री 50 लाख रुपये है, जिसमें 20 लाख करमुक्त सामग्री है, तो उसे केवल करदेय 30 लाख की बिक्री पर ही कर देना होगा। 
बिहार में 74,629 डीलर कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत निबंधित हैं। इनमें मात्र 25145 लोगों ने ही पहली तिमाई का रिटर्न दाखिल किया है। वाणिज्य कर विभाग इसकी तहकीकात करेगा कि आखिर दो तिहाई डीलरों ने अब तक पहली तिमाही का रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया है।   
 


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