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कोचिंग सेंटर को देना होगा 18 फीसदी जीएसटी

नई दिल्ली/एजेंसी। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे कोचिंग सेटर को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। अथॉरिटी फॉर अडवांस रूलिंग (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है। 
एएआर की महाराष्ट्र खंडपीठ के पास एक आवेदन दायर किया गया था। इसमें पूछा गया था कि प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग सेवा जीएसटी के दायरे में आएगी या नहीं। इस पर एएआर ने कहा कि इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले कोचिंग सेटर्स पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था। एएआर का कहना है कि जो निजी संस्थान कोचिंग चलाते हैं, जहां न तो डिग्री दी जाती है और न ही सर्टिफिकेट, उन पर 9 फीसदी सीजीएसटी और 9 फीसदी एसजीएसटी लगता है।

याचिका महाराष्ट्र की सिंपल शुक्ला ट्यूटोरियल ने दायर की थी। यह 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ट्यूशन सेवा देती है और मेडिकल से जुड़ी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मदद करती है। आवेदक ने तर्क दिया था कि कोचिंग भी शिक्षण संस्थान हैं। इसलिए उन्हें भी जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए। 


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