नई दिल्ली/एजेंसी। बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले को वित्त मंत्रालय इनाम देगा। देश के मामले में इनाम की राशि एक करोड़ रुपये जबकि विदेश में मामले में राशि पांच करोड़ होगी। जानकारी आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेरेट के बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट्स (बीपीयू) को देनी होगी। बेनामी ट्रांजेक्शन इन्फाॅर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के तहत (बीपीयू) के एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर को सूचना देने पर इनाम मिलेगा। इतना ही नहीं सरकार आयकर चोरी के मामलों को उजागर करने वालों को भी 50 लाख रुपये इनाम देगी।
सीबीडीटी की 1 जून, 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। विदेशी भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यदि बेनामी संपत्ति अस्थायी रूप से जुड़ी हुई है, तो सूचनार्थी अंतरिम इनाम के योग्य होगा। सूचनार्थी को अंतिम इनाम तभी मिलेगा, जब बेनामी संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर ली गई होे।
अंतरिम इनाम अटैच बेनामी संपत्ति के मूल्य का 1 फीसदी से अधिक नहीं होगा। सरकार ने इस तरह के पुरस्कार के लिए अधिकतम राशि 10 लाख रुपये निर्धारित की है। इसी तरह अंतिम इनाम ऐसी संपत्तियों के मूल्य का 5 फीसदी तक होगा। इस तरह एक बेनामी संपत्ति के संबंध में कुल इनाम (अंतरिम और अंतिम) की अधिकतम राशि केवल 1 करोड़ रुपये तक ही होगी।
बेनामी ट्रांजेक्शन इन्फाॅर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 की पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।