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उपभोक्ताओं को एक सप्ताह में मिलेगा टैक्स कटौती का लाभ 

पटना । जीएसटी मंत्री समूह के संयोजक सह डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर जरूरी नहीं हो, तो घटी हुई दर का लाभ लेने के लिए एक सप्ताह तक अपनी खरीददारी स्थगित रखें। जीएसटी काउंसिल ने एकमुश्त 100 से ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दर में भारी कटौती की है। इसे केन्द्र व राज्य सरकारें 27 जुलाई तक अधिसूचित कर सकेंगी। 

5 करोड़ तक के टर्न ओवर वालों को त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की बड़ी राहत देने के बाद अब छोटे व लघु उद्योगों की समस्याओं पर विचार के लिए 4 अगस्त को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक बुलाई गई है। जीएसटी के पहले डेढ़ करोड़ से कम टर्न ओवर वाले सूक्ष्म व लघु उद्योगों को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त रखा गया था, लेकिन जीएसटी में शामिल करने के बाद इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 4 अगस्त की काउंसिल की विशेष बैठक में छोटे उद्योगों की समस्याओं पर विचार के लिए कई उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। 

सेनेटरी नैपकिन और सभी तरह के भगवान की मूर्तियों के साथ बिहार की प्रसिद्ध हस्तकला सुजनी, टिकुली क्राफ्ट, एपलिक (कपड़ों पर कढ़ाई-बुनाई) को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है।

मोदी ने बताया कि सभी तरह के पेंट, वार्निश, इनेमल, पुट्टी, वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, हेयर सेवर, 68 सेमी तक की टीवी आदि पर टैक्स 28 से घटा कर 18 प्रतिशत, 1000 रुपये मूल्य तक के फूटवियर पर टैक्स 18 से 5 प्रतिशत, हैंडलूम की दरी, हाथ से बने कारपेट आदि पर 12 से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय को अधिसूचित करने में केन्द्र व राज्यो को एक सप्ताह लगेगा। उपभोक्ताओं को इसका लाभ उसके बाद ही मिल पायेगा। 

दुनिया के अधिकतर देशों में जीएसटी लागू होने के बाद जहां महंगाई बढ़ी, वहीं भारत में लगातार कर की दरों को युक्तिसंगत बनाने के कारण महंगाई नियंत्रित रही है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में महंगाई दो अंकों में चली गई । 
 


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