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ई-वे बिल सिस्टम में बदलाव, समय पर रिटर्न नहीं भरने पर होगी परेशानी

 नई दिल्ली/एजेंसी/24.04.19। जीएसटी चोरी रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने ई-वे बिल प्रणाली में बदलाव किए हैं। साथ ही दो माह तक रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी 21 जून से ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे। बदलाव में ई-वे बिल निकालने के लिए पिन कोड पर आधारित दूरी की स्वत: गणना और एक इनवॉयस पर एक से अधिक ई-वे बिल निकालने की प्रक्रिया को रोकना शामिल है। 

लगातार दो माह तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी 21 जून से ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे। जीएसटी कम्पोजिशन योजना के तहत कंपनियां यदि लगातार दो बार (छह माह ) रिटर्न दाखिल नहीं करती हैं, तो वे भी ई-वे बिल से वंचित होंगी ।

ई-वे बिल पोर्टल के अनुसार नई विस्तारित प्रणाली में पिन कोड के आधार पर स्रोत और गंतव्य दूरी की गणना होगी। प्रयोगकर्ता को माल के परिवहन के हिसाब से वास्तविक दूरी दर्ज करने की अनुमति होगी, लेकिन यह निकाली गई दूरी से 10 फीसदी ही अधिक हो सकती है। 

इसके अलावा सरकार ने एक इनवॉयस पर एक से अधिक बिल निकालने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। यानी एक ही इनवॉयस नंबर से कोई भी पक्ष चाहे माल भेजने वाला हो या पाने वाला या ट्रांसपोर्टर एक से अधिक बिल नहीं निकाल सकेगा। 
 


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