नई दिल्ली/एजेंसी/24.05.19। वरिष्ठ नागरिक बैंक और डाकघरों में जमा राशि से प्राप्त ब्याज पर टीडीएस से छूट के लिए फॉर्म 15 एच जमा कर सकते हैं। पांच लाख रुपये तक सालाना आय वाले वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
साठ साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष की शुरुआत में फॉर्म 15 एच भरकर देना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ब्याज आय पर कोई कर कटौती नहीं हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 15 एच में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधन बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए है।
2019-20 के बजट में पांच लाख रुपये तक आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कर से पूरी तरह छूट दी गई है। इसका लाभ तीन करोड़ मध्यम वर्ग को मिलेगा। सीबीडीटी की अधिसूचना में कहा गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 87 ए के तहत जिन करदाताओं की कर देनदारी शून्य है, बैंक और वित्तीय संस्थान अब ऐसे करदाताओं से फॉर्म 15 एच स्वीकार कर सकते हैं।