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आधार से होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एनुअल रिर्टन की बढ़ी समय सीमा 

नई दिल्ली/21.06.19। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया। 

जीएसटी एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दिया गया है। अथाॅरिटी 30 नवंबर 2017 को अस्तित्व में आया था। साथ ही जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की मंजूरी दी गई। 

बैठक के बाद राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि काउंसिल ने जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी है। नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। 

काउंसिल ने इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग सिस्टम और मल्टिप्लेक्स में ई-टिकटिंग को भी मंजूरी दी है। बिजली चालित ई-वाहनों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव फिटमेंट कमिटी को भेजा गया है। 

पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारी तिमाही आधार पर और 5 करोड़ रुपये से अधिक वाले मासिक रिटर्न दाखिल करेंगे। पहले की व्यवस्था में कई दस्तावेज देने होते थे। आधार का उपयोग होने से कई फायदे होंगे।
 


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