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विवाद से विश्वास स्कीम से जुड़ने के लिए एसेसी ऑफिसर से करें संपर्क 

पटना। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) वीरेंद्र सिंह ने कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम से जुड़ने के लिए टैक्स पेयर्स तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए शीघ्र अपने एसेसी ऑफिसर से संपर्क करें। साथ ही टैक्स राशि की भी व्यवस्था कर लें। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (पीसीसीआईटी) विवाद से विश्वास स्कीम 2020 पर आयोजित जागरूकता एवं परिचर्चा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन बिहार चैंबर ऑफ काॅमर्स परिसर में किया गया था। 

पीसीसीआईटी ने कहा कि पेनाल्टी से बचने के लिए 31 मार्च तक स्कीम से जुड़ना अनिवार्य है। स्कीम से संबंधित बिल अभी राज्य सभा में है। बिल पास होने और नोटिफिकेशन में थोड़ा वक्त लग सकता है। अंतिम समय में परेशानी से बचने के लिए टैक्स पेयर्स एसेसी ऑफिसर से संपर्क करें। सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। 

31 जनवरी 2020 तक के लंबित मामले योजना के दायरे में आयेंगे। ऐसे मामलों से संबंधित टैक्स पेयर्स को ई मेल से सूचना भेज दी गई है। शीघ्र मेल का जवाब दें ताकि ऑफिसर आपकी समस्याओं का निदान समय पर कर सकें। सुविधा के लिए मुख्यालय में एक स्पेशल सेल बनाया गया है। 

हाईकोर्ट से लंबित केस के सर्टिफिकेट लेने में परेशानी के सवाल पर पीसीसीआईटी ने कहा कि ऐसे मामलों में विभाग पहल करेगा। इसके लिए चीफ जस्टिस से मिलकर एक साथ सभी मामलों के निपटारे के लिए अपील की जायेगी। उन्होंने कहा कि चैंबर ऑफ काॅमर्स से मिले सुझावों को सीबीडीटी को दिया जायेगा। विवाद से विश्वास स्कीम में काफी रियायत दी गई है। ऐसी स्कीम पहली बार लांच की गई है। इसलिए स्कीम से जुड़कर लाभ उठाएं।

बिहार चैंबर ऑफ काॅमर्स की ओर से अध्यक्ष पीके अग्रवाल एवं एनके लाल समेत कई टैक्स कंसलटेंट ने योजना से संबंधित सुझाव दिये। 

आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त आरबी नायक, आयुक्त आरबी मिश्रा एवं एचके लाल, संयुक्त आयुक्त रोहित राज एवं सहायक आयुक्त विजय भास्कर समेत कई अधिकारी उपस्थित थे । 
 


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