नई दिल्ली/एजेंसी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से जुड़ने के लिए आवेदन शुरू हो गये हैं। रजिस्टर्ड करदाताओं को इसके लिए 31 मार्च 2020 तक जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह स्कीम विशेष रूप से छोटे व्यवसायियों के लिए है।
जीएसटीएन की जारी विज्ञप्ति के अनुसार छोटे व्यापारियों को अपना हिसाब-किताब रखने, रिटर्न फाइल करने और कर जमा करने के मामले में कई तरह की रियायत दी गई है। सालाना डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यवसायी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
नाॅर्थ इस्ट और उत्तराखंड के व्यवसायियों के लिये यह सीमा 75 लाख रुपये रखी गई है। माल के साथ सेवा या केवल सेवा देने वाले कारोबारियों के लिये यह सीमा 50 लाख रुपये सालाना है। जीएसटीएन के आंकड़ों के मुताबिक 16,82,000 से अधिक करदाता कंपोजिशन स्कीम से जुड़े हैं।
कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत करदाता को अपनी बिक्री (सप्लाई) पर निर्धारित एवं विभिन्न दरों से जीएसटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय वह अपनी कुल बिक्री पर एक निश्चित दर से एकमुश्त राशि जमा कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले व्यवसायी को तीन महीने में एक बार टैक्स जमा करना होता है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम से सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत होने वाले व्यवासायियों को जीएसटी पोर्टल के फॉर्म सीएमपी-02 में सूचना देनी होगी। इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च है। जो व्यवसायी पहली बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। वे रजिस्ट्रेशन के वक्त ही पोर्टल पर फॉर्म सीएमपी-एक में सूचना देकर इस स्कीम से जुड़ सकते हैं।