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बिहार कराधान विवाद समाधान योजना तीन माह के लिए बढ़ी

पटना। बिहार कराधान विवाद समाधान योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है। योजना से जुड़ने के लिए कारोबारी अब 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। योजना की शर्त एवं अन्य नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च थी। जीएसटी से पहले के बकाया समाधान के लिए स्कीम 15 जनवरी 2020 को लांच किया गया था। 

वाणिज्य कर विभाग का कहना है कि लाॅकडाउन के दौरान अगर कोई करदाता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो संबंधित अंचल को ई-मेल के जरिये आवेदन दें। बिहार के सभी अंचलों के ई-मेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए 13 अप्रैल 2020 को जारी विभागीय अधिसूचना 105 एवं 106 को भी देख सकते हैं।    
 


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