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डेटा के आदान-प्रदान के लिए सीबीडीटी व सीबीआईसी में एमओयू   

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने डेटा के आदान-प्रदान के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी और सीबीआईसी के अध्यक्ष एम. अजीत कुमार ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किया।
 
यह एमओयू वर्ष 2015 में सीबीडीटी और तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का स्थान लेगा। वर्ष 2015 के एमओयू के बाद से अब तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो चुके हैं। इनमें जीएसटी को लागू करना, जीएसटीएन को सम्मिलित करना और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) करना शामिल है। 

आज के एमओयू से सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच डेटा व सूचनाओं का स्वत: नियमित रूप से आदान-प्रदान संभव होगा। डेटा के नियमित आदान-प्रदान के अलावा सीबीडीटी और सीबीआईसी अनुरोध किए जाने पर तत्काल अपने संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध ऐसी किसी जानकारी का भी एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे। 

एमओयू सीबीडीटी और सीबीआईसी की एक सतत पहल है। दोनों संगठन पहले से ही विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से आपस में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल के लिए एक डेटा आदान-प्रदान संचालन समूह का भी गठन किया गया है। यह डेटा आदान-प्रदान की स्थिति की समीक्षा करने एवं डेटा साझाकरण व्यवस्था की प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा।
 


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