पटना। आयकर अधिनियम के तहत हाल में धर्मार्थ संस्थानों के लिए प्रावधान में किए गए बदलाव पर पटना का आयकर आयुक्त (छूट) कार्यालय 11 सितंबर को एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इसमें फेसलेस असेसमेंट स्कीम व करदाता चार्टर पर भी चर्चा होगी।
वेबिनार में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पटना टैक्सेशन बार एसोसिएशन, पटना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, झारखंड इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रांची शाखा भी शामिल हो रहा है। ये सभी व्यावसायिक निकाय भारत सरकार की नई पहल के प्रसार में लगे हुए हैं।
आयोजन चार बजे से होगा। वेबिनार में शामिल होने के लिए लिंक https://meeting.zoha.in/meeting/register?sessionld=1374842861 पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
धर्मार्थ संस्था और निकाय जैसे ट्रस्ट, संस्थान, कोष, विश्वविद्यालय एवं अस्पतालों के लिए वित्त अधिनियम 2020 में पंजीकरण या अनुमोदन के लिए एक नई योजना के माध्यम से बड़े बदलाव किए गए हैं। इससे धर्मार्थ संस्थान एवं संगठनों को काफी लाभ होगा। छूट प्राप्त संस्थाओं के मामलों में पूछताछ की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी।
भारत सरकार ने करदाता सेवाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए कई ठोस प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त, 2020 को पारदर्शी कराधान के लिए एक प्लेटफॉर्म - ऑनरिंग द ऑनेस्ट का शुभारंभ किया है। फेसलेस आकलन योजना शुरू की गई है। करदाता चार्टर भी पेश किया गया है। इसमें करदाताओं के लिए आयकर विभाग की प्रतिबद्धता और राष्ट्र के लिए करदाताओं के दायित्वों को कानूनी आधार दिया गया है।