पटना। वाणिज्य कर विभाग ने कोरोना काल में कारोबारियों की सहूलियत के लिए बिहार कराधान विवाद समाधान योजना फिर से शुरू की है। योजना के अंतर्गत 31 अगस्त 2020 तक सृजित मांग के बकाया समाधान के लिए कारोबारी आवेदन कर सकते हैं।
जीएसटी लागू होने के पहले वैट और अन्य अधिनियमों के तहत बकाया कर के विवादों के समाधान के लिए योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत व्यवसायियों को जुर्माना या ब्याज पर 90 प्रतिशत एवं निर्धारित कर में 65 प्रतिशत तक छूट दी गई है। बकाया प्रपत्र सी/एफ दाखिल करने पर संबंधित टैक्स में सौ प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
योजना में प्रावधान है कि अगर किसी कोर्ट में विवाद लंबित है, तब भी व्यवसायी इसका लाभ ले सकते हैं। विवाद के समाधान के लिए जमा की जानेवाली राशि में पहले जमा राशि घटायी जाएगी।
स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय में ई मेल के जरिये भी भेज सकते हैं। बिहार के सभी अंचलों के ई-मेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। स्कीम 15 जनवरी, 2020 को लांच की गई थी। इससे पहले योजना से जुड़ने की अंतिम तिथि 24 जून थी।