नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (असेसमेंट ईयर 2019-20) के लिए बीलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है। इस तरह चौथी बार तारीख बढ़ाई गई है। इससे पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। फिलहाल वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है।
सीबीडीटी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं की परेशानी को देखते हुए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को फिर से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहली बार रिटर्न फाइल करने की तिथि 30 जून तक, दूसरी बार 31 जुलाई और तीसरी बार 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। इस बार 30 नवंबर की गई है।