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आयकर रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि दो माह बढ़ी 

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि दो माह बढ़ा दी है।  

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि 31 जुलाई, 2021 है। इसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की निर्धारित तिथि को एक माह बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर, 2021 किया गया है। अभी ऑडिट रिपोर्ट देने की निर्धारित तारीख  30 सितंबर, 2021 है। 

वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण टैक्स पेयर्स की परेशानी को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कई मामलों में समयसीमाएं बढ़ाने का फैसला लिया है।

- वैसे एसेसी जिनके एकाउंट की ऑडिट होती है। वे अब 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर थी।    

- वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) देने को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून, 2021 किया गया है। 

- वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही के लिए कर कटौती विवरण को 30 जून, 2021 तक जमा कर सकते हैं।  

- फाॅर्म 16 में कर्मचारी अब टीडीएस का ब्योरा 15 जुलाई तक दे सकते हैं। पहले यह तिथि 15 जून, 2021 थी।  

- विलंब या संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए निर्धारित तिथि 31 दिसंबर, 2021 को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 किया गया है।
 


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