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आयकर फॉर्म 15 सीए-15सीबी की ई फाइलिंग तिथि बढ़ी

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर फॉर्म 15सीए-15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वेब पोर्टल www.incometax.gov.in  पर ई-फाइलिंग करते समय करदाताओं की कठिनाइयों को देखते हुए अंतिम तिथि 15 जुलाई की गई थी। 

करदाता अब इस फॉर्म को 15 अगस्त तक अधिकृत डीलरों को मैन्युअल रूप में जमा कर सकते हैं। दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) के लिए इन फॉर्म को बाद की तारीख में अपलोड करने के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक सुविधा दी जाएगी।

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फॉर्म 15 सीए-15सीबी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना जरूरी होता है। किसी भी विदेशी लेन-देन के लिए अधिकृत डीलर को कॉपी सौंपने से पहले करदाता अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म 15 सीए और सीए से प्रमाणित फॉर्म 15 सीबी को ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपलोड कर सकता है।
 


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