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यूनीटेक प्रवर्तकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली /एजेंसी। सुप्रीमकोर्ट ने रीयल एस्टेट फर्म यूनीटेक के प्रवर्तकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को अंतिरम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अपना धन मांगने वाले खरीददारों के आंकडे़ उपलब्ध होने के बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जायेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हम धन या फ्लैट चाहने वाले खरीददारों के आंकडे़ मिलने के बाद ही जमानत याचिका पर विचार करेंगे। 
कोर्ट ने न्याय मित्र को 21 सितंबर तक वेबसाइट का सृजन करने और उस पर कंपनी से फ्लैट या धन वापसी की मांग करने वाले खरीददारों का विवरण अपलोड करने का निर्देश है। जेल में बंद चंद्रा बंधुओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में 2015 में दर्ज आपराधिक मामले में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतिरम जमानत का अनुरोध किया है। यह आपराधिक मामला गुरुग्राम स्थित यूनीटेक परियोजनाओं वाइल्ड फ्लावर कंट्री और अंथिया परियोजना के 158 घर खरीददारों ने दायर किया है। 


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